Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

तमिलनाडु ऑनर किलिंग: फांसी की सजा पा चुके मुख्य आरोपी को HC ने किया बरी, 5 दोषियों की सजा भी बदली

नई दिल्ली: तमिलनाडु के तिरुपुर में 2016 में हुई ऑनर किलिंग के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी लड़की के पिता को बरी कर दिया है। साथ ही पांच आरोपियों की सजा को फांसी से बदलकर उम्रकैद कर दिया। इस मामले में लड़की की मां और दो अन्य लोगों को भी कोर्ट ने बरी किया है।

Tamil Nadu

दरअसल कुमारलिंगम निवासी शंकर दलित जाति का था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कौशल्या नाम की लड़की से शादी कर ली, जो उच्च जाति की थी। दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिससे कौशल्या के परिवार वाले काफी नाराज थे। इसके बाद 13 मार्च 2016 को तीन लोगों ने शंकर को बीच बाजार मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में उसकी पत्नी कौशल्या भी बुरी तरह घायल हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया था। जिसमें लड़की के मां-बाप भी शामिल थे।

मामले में सुनवाई करते हुए तिरुपुर के सेशन कोर्ट ने पिता चिन्नास्वामी समेत 6 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। वहीं सेशन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में कौशल्या की मां, चाचा और कॉलेज के एक छात्र को बरी कर दिया था। सभी आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदल दिया है। जिसके तहत कौशल्या के पिता को बरी कर दिया गया, जबकि 5 अन्य लोगों को अब उम्रकैद की सजा काटनी पड़ेगी। फिलहाल घटना के बाद से ही कौशल्या अपने पति के घरवालों के साथ ही रहती है।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+