घरेलू विमान सेवाओं को तमिलनाडु सरकार ने दिखाई हरी झंडी, यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइन
नई दिल्ली। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच स्पेशल ट्रेनों के बाद अब 25 मई, 2020 से घरेलू उड़ाने भी शुरू हो रही हैं। इस बीच कई राज्यों ने अपने यहां आने वाले यात्रियों के लिए मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है जिसमें कई नियम निर्धारित किए गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने घरेलू हवाई यात्रा से प्रदेश में आने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन का आदेश जारी किया है। इस दिशा में राज्य सरकार ने एक एसओपी जारी कर जानकारी दी है।
रविवार को तमिलनाडु सरकार ने घरेलु उड़ानों के लिए अनुमति देते हुए यात्रियों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। हालांकि पहले राज्य लॉकडाउन के दौरान विमान यात्रा शुरू करने के पक्ष में नहीं था, सरकार की मांग थी कि उड़ानें 31 मई के बाद ही फिर से शुरू की जाए। लेकिन अब तमिलनाडु सरकार ने अपने रूख नरम करते हुए उड़ानों को अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने कहा कि विमान सेवाओं को फिर से शुरू करना एकतरफा फैसला नहीं हो सकता।
Tamil Nadu Government issues SOPs for domestic air travel- All travellers coming into the state shall register themselves in TNePass portal and (if asymptomatic) shall undergo 14-day home quarantine. pic.twitter.com/XwfmTFPKtO
— ANI (@ANI) May 24, 2020
सोमवार से शुरू होने वाली घरेलू उड़ानों से तमिलनाडु पहुंचने वाले यात्रियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। तमिलनाडु सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में आने वाले सभी यात्रियों को खुद को TNePass पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। अगर उनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन पर जाना होगा। इसके अलावा अगर यात्रियों के पास होम क्वारंटीन की सुविधाएं नहीं हैं तो स्टेट क्वारंटी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।
यात्रियों को घर के डिटेल्स, लक्षण, अगर लागू हो तो COVID-19 परीक्षण परिणाम और यात्री क्वारंटीन के तहत है या नहीं की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही अगर तमिलनाडु पहुंचे वाले यात्री को पीकअप करने वाले वाहन का ड्राइवर अगर किसी भी तरह से यात्री के शारिरिक संपर्क में आता है तो उसे भी 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन से गुजरना होगा।
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