भगोड़े NRI पतियों पर सरकार कसेगी शिकंजा, पोर्टल पर जारी होंगे वारंट

नई दिल्ली। भगोड़े एनआरआई पतियों के खिलाफ शिंकजा कसने के लिए भारत सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे सरकार उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेगी। यहीं नहीं विदेश मंत्रालय भगोड़े एनआरआई पतियों के खिलाफ वारंट जारी करने और उन्हें समन भेजे जाने के लिए एक पोर्टल तैयार कर रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ऐसा कानून बनाएगी, जिससे उन NRIs की संपत्तियां जब्त की जा सकेंगी जिन्होंने भारत में अपनी पत्नियों को छोड़कर विदेश में अवैध रूप से शादी कर ली है।

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विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, वेबसाइट के जरिए उन्हें समन भेजा जाएगा और समय सीमा के अंदर उपस्थित नहीं होने पर उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित करके देश में उनकी पुस्तैनी तथा अन्य संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। मौजूदा समय में निवासी नागरिकों के लिए स्थानीय अखबारों में समन प्रकाशित कर समन प्राप्त हुआ मान लिया जाता है। बता दें कि, पंजाब एनआरआई आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) अरविंद गोयल की अध्यक्षता में 2016 में गठित इस पैनल ने पिछले साल अगस्त में विदेश मंत्रालय को अपनी सिफारिशें सौंपी थीं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा इस तरह के पोर्टल के आने के साथ ही सीआरपीसी में भी संशोधन करने की जरूरत है। जिससे कि जिला जजों को इस तरह के समन को स्वीकार करने की अनुमति मिल सकेगी। विदेश मंत्री ने कहा कि, कहा कि विधि मंत्रालय, विधानसभा, गृहमंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय इस प्रस्ताव पर सहमति जता चुका है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अपने एनआरआई पतियों से परेशान भारतीय महिलाओं की ओर से पिछले तीन साल (जनवरी 2015 से नवंबर 2017) में ऐसी 3,328 शिकायतें मिली थी।

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