Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 14 अप्रैल को SC में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने की ये मांग

varanasi Gyanvapi mosque case update: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह 14 अप्रैल को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित एक मामले की सुनवाई करेगा।

varanasi Gyanvapi mosque case Supreme Court

varanasi Gyanvapi mosque case Supreme Court: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सील वजू एरिया को खोलने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (06 अप्रैल) को कहा कि वह 14 अप्रैल को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष को एक याचिका दायर करने की अनुमति दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद परिसर में वजू (स्नान) की अनुमति देने के उनके अनुरोध के संबंध में एक याचिका दायर करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद में सील वजू एरिया को रमजान की वजह से खोलने की मांग की है।

वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा, ''यह रमजान का पाक महीना है और नमाजियों को परिसर के अंदर दुआ मांगने (प्रार्थना करने ) की अनुमति होनी चाहिए।'' इसके जवाब में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस संबंध में आप के आवेदन दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 अप्रैल याचिका दायर करने को कहा है, जिसपर 14 अप्रैल को सुनवाई होगी।

बता दें कि वुजू क्षेत्र, जहां स्नान करने की प्रथा होती है, कई सालों से विवादों में है क्योंकि हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि विवादित क्षेत्र के केंद्र में एक शिवलिंग पाया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2022 को उस सील एरिया की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वजू इलाके को सील करने का भी समर्थन किया था।

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