सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग को ठुकराया, बोले- राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सिंगर की दिनदहाड़े हत्या की सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया है।
नई दिल्ली, 11 जुलाई : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सिंगर की दिनदहाड़े हत्या की सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को 'राजनीतिक रंग' नहीं दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने मुख्य आरोपी के पिता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। जिसमें उनके बेटे के लिए सुरक्षा की मांग की गई थी, जो अभी पंजाब पुलिस की हिरासत में है।
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न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि मेरे लिए सभी दल समान है। मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों के लिए कोई जगह नहीं है और यह शायद ही मायने रखता है कि कौन किस पार्टी से है। इस अदालत के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, लेकिन इस मामले को कोई राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने आज इस हत्याकांड से संबंधित दो याचिकाओं पर सुनवाई की, जहां 29 मई को मूसेवाला की एक सहयोगी के साथ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक याचिका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता जगजीत सिंह ने हत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच के लिए दायर की थी। जबकि दूसरी याचिका गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर सिंह ने दायर की थी।
पीठ ने याचिकाकर्ता जगजीत सिंह को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति तब दी जब उनके वकील नमित सक्सेना ने अदालत से कहा कि मेरे पास इस याचिका को नहीं दबाने का निर्देश है। अगर वे (पंजाब पुलिस) कदम नहीं उठा रहे होते तो मैं अपनी प्रार्थना (सीबीआई जांच के लिए) के लिए दबाव डालता। जब शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता का परिचय जानना चाहा तो सक्सेना ने कहा कि वह भाजपा से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने मानसा विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था।












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