'आप आए ही आखिरी दिन हैं...', हिजाब पहनकर परीक्षा देने की याचिका पर CJI ने तत्काल सुनवाई से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के लिए वह बेंच का गठन करेंगे।

hijab

Hijab Ban: हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेंच गठन करने का फैसला लिया है। कर्नाटक में हिजाब पहनकर स्कूल में परीक्षा देने पहुंची छात्र को रोके जाने के बाद इस मामले में ने देशभर में सुर्खियों बटोरी थी, लेकिन अब इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग बेंच का गठन करने जा रहा है। इस मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला, जस्टिस पीएस नरसिम्हा के साने रखा गया था और अपील की गई थी कि इसे लिस्ट किया जाए। जिसके बाद इसपर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले को होली के बाद लिस्ट किया जाएगा। जिसपर वकील ने कहा कि लेकिन परीक्षा तो 5 दिन के बाद है तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप आखिरी दिन आए हैं। वकील ने कहा कि 10 दिन पहले भी इस मामले को दो बार मेंशन किया गया था। जिसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है इसके लिए बेंच का गठन करेंगे और इसकी सुनवाई करेंगे।

बता दें कि इससे पहले 23 जनवरी और 22 फरवरी को भी मामले को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पिछले साल इस मामले में बंटा हुआ फैसला दिया था। कोर्ट ने सरकार द्वारा हिजाब नहीं पहनकर कॉलेज में आने का आदेश दिया था इसका समर्थन किया। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह कॉलेज में हिजाब को लेकर नियम बना सकता है। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए इस बैन को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने ने प्रतिबंध को बरकरार रखा था, जबकि सुधांशु धूलिया ने इसे खारिज कर दिया था। जिसके बाद इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा खंडित फैसला दिए जाने के बाद प्रभावित छात्र सरकारी कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज चले गए। लेकिन परीक्षा सरकारी कॉलेज में होती है, लिहाजा छात्रों को हिजाब पहनकर स्कूल जाने की अनुमति देने का कोर्ट को निर्देश देना चाहिए।

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