10 दिनों में 4 अहम फैसले सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, पड़ सकता है देश पर बड़ा प्रभाव

नई दिल्ली। नवंबर महीने में 4 तारीख से लेकर अगले 10 दिन देश के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इन 10 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई के नेतृत्व में पीठ चार महत्वपूर्ण मामलों में अपना फैसला सुना सकती है। पूर्व में इन मामलों को लेकर देश में बहस चलती रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

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    Supreme Court अगले 10 दिन में इन 4 बड़े मामलों पर देगा फैसला। वनइंडिया हिंदी
    अयोध्या केस में आ सकता है फैसला

    अयोध्या केस में आ सकता है फैसला

    नवंबर महीने में बहुप्रतीक्षित अयोध्या मामले में फैसला आने की उम्मीद है। 16 अक्टूबर को इस मामले में आखिरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। देश के सामाजिक और धार्मिक नजरिए से ये केस काफी अहम रहा है। इस केस के फैसले पर देशभर की नजरें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर चुकी है और अब 5 जजों की पीठ को इसपर फैसला देना है। 5 जजों की पीठ क्या फैसला देती है और उस फैसले में जजों की प्रतिक्रिया और उनका मत काफी अहम होगा।

    सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर फैसला

    सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर फैसला

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ अपने उस निर्णय पर पुनर्विचार कर फैसला दे सकती है जिसमें हर उम्र की महिलाओं को सबरीमाला के अयप्पा मंदिर जाने की इजाजत दी गई थी। सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केरल में काफी विरोध हुआ था। इसे देखते हुए मंदिर के आसपास के इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती करनी पड़ी थी।

    राफेल डील मामले पर आ सकता है फैसला

    राफेल डील मामले पर आ सकता है फैसला

    वहीं, सुप्रीम कोर्ट राफेल डील मामले में अपने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर भी निर्णय सुना सकता है। कोर्ट ने राफेल डील की प्रक्रिया को सही ठहराया था, इसी फैसले को लेकर समीक्षा याचिका दायर की गई थी। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में महीनों तक घमासान छिड़ा रहा। वहीं, पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट सीजेआई को आरटीआई के दायरे में लाने के मामले पर भी फैसला सुना सकता है। इस याचिका में सीजेआई ऑफिस को आरटीआई के तहत लाने की अनुमति देने की मांग की गई है। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने इस याचिका को दाखिल किया था।

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