स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से गाइडलाइन जारी करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि देशभर के स्कूलों में प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन्हें स्कूल में किसी भी तरह की अनियमितता के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा ताकि स्कूलों में नियमों का उल्लंघन नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट की पीठ केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने एफिडेविट दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ की अध्यक्षता चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने की, केंद्र की ओर से दायर एफिडेविट में कहा गया है कि स्कूलों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सरकार की ओर से तीन बड़े बदलाव किए गए हैं और इसे राज्यों के पास लागू करने के लिए भेज दिया गया है।

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गुरुग्राम के रॉयन इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न की हत्या के बाद उनके पिता की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्कूलों की सुरक्षा को पुख्ता करने की बात कही। रंजीत कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की गाइडलाइन में भी बदलाव किया है, जिसे मुख्य रूप से स्कूलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि दोबारा फिर से इस तरह की घटना नहीं हो सके।

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, साथ ही इसमे इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि इनका पालन नहीं करने पर किस तरह के कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि सीबीएसई की ओर से जो एफिडेविट फाइल किया गया था उसमे कहा गया है कि स्कूल के भीतर जो घटना हुई है वह स्कूल की लापरवाही के चलते हुई है, स्कूल में ड्राइवर और कंडक्टर को वाशरूम में जाने की इजाजत दी गई जोकि बच्चों के लिए बना था।

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