प्रिया प्रकाश को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सभी केसों पर लगाई रोक

सोमवार को प्रिया के वकील हरीस बीरन ने कोर्ट से मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए कहा था। याचिका में कहा गया, केस दर्ज कराने वालों ने गाने का गलत अर्थ निकाला है

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रातों-रात इंटरनेट पर तहलका मचाने वाली मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'ओरु अदार लव' के विवादित गाने 'माणिक्य मलराय पूवी' को लेकर प्रिया के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मुकदमों पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने प्रिया प्रकाश और फिल्म के डायरेक्टर ओमर अब्दुल वहाब के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे पर अगले आदेश तक रोक लगाया है।

प्रिया के वकील ने जल्दी सुनवाई करने को कहा था

प्रिया के वकील ने जल्दी सुनवाई करने को कहा था

सोमवार को प्रिया के वकील हरीस बीरन ने कोर्ट से मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए कहा था। याचिका में कहा गया, केस दर्ज कराने वालों ने गाने का गलत अर्थ निकाला है। इसमें पैगंबर मोहम्मद और उनकी पहली पत्नी के बीच प्रेम को दर्शाया गया है। केरल का मुस्लिम समुदाय इस गाने को पिछले 40 सालों से गाता आ रहा है और अब इसे पैगंबर और उनकी पत्नी की बेइज्जती के तौर पर देखा जा रहा है। मलयालम एक्सट्रेस प्रिया के म्यूजिक वीडियो वायरल हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है। प्रिया मलयालम फिल्म 'ओरु अदार लव' में नजर आने वालीं हैं जिसका हाल ही में गाना 'मनिकया मलराया पूवी' रिलीज किया गया है।

तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अन्य राज्यों को उक्त गाने को आधार बनाकर दंड विधान संहिता (सीआरपीसी) की धारा 200 के तहत दायर शिकायत पर अमल न किया जाए। फिल्म के इस गाने को लेकर हैदराबाद के कारोबारी जहीर अली खान, इंजीनियरिंग के छात्र मुकीथ खान और कुछ अन्य लोगों ने हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्रिया प्रकाश के खिलाफ कुछ दिन पहले एफआईआर दर्ज कराई गई थी

प्रिया प्रकाश के खिलाफ कुछ दिन पहले एफआईआर दर्ज कराई गई थी

अपनी अंदाओं और आंखों से सभी को घायल करने वाली प्रिया प्रकाश के खिलाफ कुछ दिन पहले एफआईआर दर्ज कराई गई थी। केरल के थ्रिशूर जिले के कालेज से बीकाम कर रहीं प्रिया ने कोर्ट से उस प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी जिसमें उनकी आने वाली फिल्म के एक गीत पर धार्मिक आघात पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने मलयाली फिल्म 'ओरू अड्डार लव' के गीत 'माणिक्व मलारया पूवी' के बोल को आहत करने वाला बताया है।

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