डेंगू और चिकनगुनिया की रिपोर्ट में देरी, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर लगाया जुर्माना
नई दिल्ली। डेंगू और चिकनगुनिया मामलों की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। रिपोर्ट देने में देरी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को नोटिस भेजकर डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए किए गए उपायों की जानकारी मांगी थी।
डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों के लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये याचिका डॉक्टर अनिल मित्तल ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जनहित याचिका मानते हुए पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि आखिर डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
डेंगू-चिकनगुनिया से परेशान दिल्ली की जनता
बता दें कि दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से लोग परेशान हैं। दिल्ली के अस्पतालों में इन मरीजों की बढ़ती संख्या से सरकार परेशान है, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय में भी हड़कंप मचा हुआ है।
इससे पहले एनजीटी ने भी दिल्ली के नगर निगमों को नोटिस जारी करके दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों के लेकर सवाल उठाए थे। एनजीटी ने एक कमेटी का भी गठन किया था जो इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करे, जिसमें इन बीमारियों से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश भी शामिल थे।












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