तमिलनाडु की CM जयललिता पर सुप्रीम कोर्ट खफा, कहा- लोकतंत्र की हत्या न करें

नई दिल्ली। मानहानि कानून का दुरुपयोग करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने वाले लोगों पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराकर जयललिता इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को कहा, 'यह नहीं होना चाहिए। आप मानहानि केस का इस्तेमाल करके लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकती हैं।' कोर्ट ने जुलाई में भी AIADMK सुप्रीमो को इसी मुद्दे पर फटकार लगाई थी।

MDMK नेता ने दी थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'कामकाज पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराने के बजाय राज्य सरकार को अच्छे शासन पर फोकस करना चाहिए।' कोर्ट MDMK प्रमुख ए. विजयकांत की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कोर्ट से मानहानि के मुकदमे को खारिज करने की अपील की गई है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जिस तरह तमिलनाडु सरकार कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है, वैसा कोई और सरकार नहीं करती।

पिछली सुनवाई में भी दी थी चेतावनी
बता दें कि जुलाई महीने में भी जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस आरएफ नरीमन ने मामले की सुनवाई के दौरान कानून का गलत इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में MDMK नेता और उनकी पत्नी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर भी रोक लगा दी थी।

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