सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता के फिंगर प्रिट शेयर करने के आदेश पर लगाई रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलानाडु की दिवगंत मुख्यमंत्री जयललिता के फिंगर प्रिंट को साझा करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने बैंगलोर सेंट्रल जेल और यूआईडीएआई को जयललिता के फिंगर प्रिंट को साझा करने का आदेश दिया था।

मद्रास हाईकोर्ट ने बीते साल हुए उपचुनाव के दौरान पेश किए कागजातों में जयललिता के अंगूठे के छाप और बैंगलोर सेंट्रल जेल में जयललिता के अंगूठे के छाप को मिलाने के लिए आधार बनाने वाली संस्था यूआईडीएआई को जयललिता के फिंगर प्रिंट साझा करने के आदेश दिए थे।
बता दें कि इस मामले में डीएमके नेता पी सर्वानन ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जयललिता के फिंगर प्रिंट लेने का आदेश देना जयललिता के निजता के अधिकार का उल्लंघन है।












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