दिवाली पर पूरी तरह से पटाखों पर नहीं होगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये आदेश
नई दिल्ली, 29 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि दिवाली पर आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक नहीं होगी, अदालत के मुताबिक ग्रीन पटाखे बेचे जा सकेंगे। वहीं बेरियम सॉल्ट वाले पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अदालत ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि पटाखों में बेरियम सॉल्ट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के बावजूद बैन किए गए पटाखों का निर्माण, परिवहन, बिक्री और इस्तेमाल किया जा रहा है।

कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि दूसरों के सेहत की कीमत पर उत्सव नहीं मनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यह भी स्पष्ट कर दिया कि पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, वो आतिशबाजी जिसमें बेरियम लवण होते हैं, वो बैन है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि कई स्तरों पर शीर्ष अधिकारियों को किसी भी चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्देशों के बावजूद इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।
जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि किसी भी प्राधिकरण को उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने और उत्सव की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कार्यान्वयन एजेंसियों सहित हर कोई यह देखने के लिए बाध्य है कि अदालतों द्वारा जारी निर्देशों को लागू किया जाता है और सही भावना और पूर्ण रूप से पालन किया जाता है।
पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों में या तो इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों को लागू करने की इच्छा नहीं है या वे किसी भी कारण से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी भी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं कर सकेंगी। साथ ही कहा कि अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस चलाया जाएगा। वहीं दीवाली और अन्य त्योहारों जैसे गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाएं जा सकेंगे। क्रिसमस की रात और नए साल के मौके पर 11.55 बजे से 12:30 बजे तक अनुमित होगी।












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