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अर्नब गोस्वामी की याचिका पर SC में हुई सुनवाई, FIR रद्द करने के मामले में फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली: रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये याचिका हाल ही में मुंबई में दायर हुई FIR को रद्द करने के लिए दायर की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया। साथ ही अर्नब गोस्वमी की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी। इससे पहले कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे।

supreme court

दरअसल दो मई को अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई में एक मामला दर्ज करवाया गया था। ये मामला 14-15 तारीख को प्रसारित हुए उनके कार्यक्रम को लेकर दर्ज किया गया था। जिस वजह अर्नब गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। साथ ही इस FIR को रद्द करने की मांग की। इस याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही उनको दी गई सुरक्षा की अवधि को आगे बढ़ा दिया।

नागपुर में दर्ज हुआ था केस
अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा देने के चलते नागपुर में केस दर्ज कर किया गया था। नागपुर पुलिस के मुताबिक गोस्वामी के खिलाफ सेक्शन 117, 120 बी, 153 ए, 153 बी, 295 ए, 290 ए, 500, 504, 506 के तहत केस दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी एक केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में कांग्रेस की ओर से कई और मामले दर्ज करवाए गए हैं। अर्नब गोस्वामी ने पिछले महीने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया था कि जब वो मुंबई में ऑफिस से घर लौट रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने उन पर हमला किया। हमलावरों ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की। अर्नब ने हमलावरों को कांग्रेस का गुंडा बताया था।

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