भ्रामक विज्ञापनों पर पतंजलि आयुर्वेद को SC ने लगाई फटकार, जारी किया अवमानना नोटिस
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को औषधीय इलाज के संबंध में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही अवमानना नोटिस जारी किया।
इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने बाबा रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि आयुर्वेद को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 में निर्दिष्ट बीमारियों/विकारों से संबंधित अपने उत्पादों का विज्ञापन करने से रोक दिया है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के प्रतिकूल कोई भी बयान देने से आगाह किया। इस मामले पर दो सप्ताह बाद कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA)द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ 'अपमानजनक अभियान' और नकारात्मक विज्ञापनों को नियंत्रित करने की मांग की गई थी।
क्या थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका?
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि आचार्य की नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद झूठे विज्ञापनों का प्रचार- प्रसार कर रही है। इसके लिए कोर्ट ने पंतजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी किया। अब इस नोटिस का जवाब 21 दिनों में देना होगा।
नवंबर में, पतंजलि ने अपने उत्पादों के बारे में झूठे दावे करने वाले और आधुनिक दवाओं और टीकाकरण को लक्षित करने वाले विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने का संकल्प लिया था। लेकिन, कोर्ट को बताया गया कि पतंजलि ने वादे के बावजूद विज्ञापन जारी रखा।
नवंबर 2023 में, कोर्ट ने पतंजलि को चेतावनी दी और कहा कि पतंजलि आयुर्वेद द्वारा सभी झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। यह कोर्ट ऐसे उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से लेगी और प्रत्येक उत्पाद पर 1 करोड़ रुपये तक की लागत लगाने पर विचार करेगी। झूठा दावा किया जाता है कि यह एक विशेष बीमारी का इलाज कर सकता है। कोर्ट ने केंद्र से ऐसे भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों से व्यापक तौर पर निपटने के लिए प्रस्ताव पेश करने को कहा है। आईएमए ने पतंजलि के उन अभियानों को हरी झंडी दिखाई थी, जिसमें आधुनिक चिकित्सा और टीकाकरण प्रयासों की आलोचना की गई थी।












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