व्हाट्सएप पर बैन से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
नई दिल्ली। व्हाट्सएप पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता सुधीर यादव ने व्हाट्सएप पर बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार व्हाट्सएप की इनक्रिप्शन पॉलिसी की वजह से लोगों की व्यक्तिगत जीवन और प्राइवेसी खतरे में है। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और एएम खान्वीलकर ने याचिकाकर्ता को टेलीकॉम टेलीग्राफ एक्ट 1885 और आईटी एक्ट 2000 में जाये।
याचिकाकर्ता सुधीर का कहना है कि व्हाट्सएप आईटी एक्ट 19885 व आईटी एक्ट 2000 का उल्लंघन करती है। हालांकि इसके अलावा हाईक, वाइबर को याचिकाकर्ता ने सुरक्षित बताया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि आतंकी और अपराधी आसानी से व्हाट्सएप के जरिए बात कर सकते हैं और उनके बीच की गयी बात को सरकार जान भी नहीं सकती है।












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