हज और उमराह सेवाओं में GST पर छूट की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला
हज और उमराह सेवाओं में GST पर छूट की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला
नई दिल्ली, 26 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट ने हज और उमराह सेवाओं के लिए जीएसटी पर छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विभिन्न निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा सऊदी अरब की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली हज और उमराह सेवाओं के लिए जीएसटी छूट की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। निजी टूर ऑपरेटर्स की मांग थी की हज और उमराह पर जाने वाले तीर्थयात्रियों से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी हटा दी जाए।
फैसला जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनाया और ऑल इंडिया हज एंड उमराह टूर ऑर्गनाइजर एसोसिएशन और अन्य टूर ऑपरेटरों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसने छूट और भेदभाव दोनों के आधार पर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा भारत के बाहर दी जाने वाली सेवाओं के लिए जीएसटी के बाहरी आवेदन के संबंध में उठाए गए मुद्दे को ओपेन रखा गया है क्योंकि यह एक अन्य पीठ के समक्ष विचाराधीन है।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को टूर ऑपरेटरों की विभिन्न याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें पक्षों को सुनने के बाद हज और उमराह सेवाओं के लिए जीएसटी छूट की मांग की गई थी। इससे पहले 2020 में हज विभाग इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने मांग की थी कि हज सहित अलग-अलग तीर्थयात्रियों को जीएसटी सहित सभी करों से छूट दी जाए। उन्होंने यह भी मांग की थी कि हज यात्रियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की शर्त भी हटा दी जाए।