सेमी न्यूड वीडियो मामले में केरल की एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा की जमानत अर्जी SC में खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल की एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा की अग्रिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रेहाना ने अपने सेमी न्यूड वीडियो को लेकर दर्ज हुए मामले में ये सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने वीडियो को आपत्तिजनक मानते हुए नाराजगी जाहिर की और जमानत देने से इनकार कर दिया।

Supreme Court rejects Kerala activist Rehana Fathima bail plea in semi nude video case

सोशल मीडिया पर फातिमा की वीडियो शेयर की गई थी। इसमें उनके नाबालिग बेटे और बेटी को उनके अर्ध नग्न शरीर पर पेंटिंग करते देखा गया था। उन्होंने हैशटैग बॉडीआर्ट के साथ यह वीडियो पोस्ट की थी। इस पर आपत्ति जताते हुए, केरल स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने पुलिस को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा था। इसके बाद फातिमा के खिलाफ अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दो शिकायतें दर्ज की गईं थीं।

शिकायत दर्ज होने के बाद फातिमा ने केरल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर कहा कि ये अश्लीलता है जिसमें वादी ने नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया। 24 जुलाई को हाइकोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए पुलिस को जांच जारी रखने को कहा था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। जिस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने भी इसे अश्लीलता कहा और जमानत नहीं दी। रेहाना फातिमा सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर भी चर्चा में रही हैं। इससे पहले रेहाना मॉरल पोलिसिंग के खिलाफ किस ऑफ लव कैंपेन का भी हिस्सा रह चुकी हैं।

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