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सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना से पहले VVPAT सत्यापन की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

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नई दिल्ली, 8 मार्च : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वोटों की गिनती से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के सत्यापन के बजाय सत्यापन की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल विचार करने से इनकार कर दिया है।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए कल के लिए सूचीबद्ध करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह पांच राज्‍यों के विधानसभा चुनावों में मतगणना के संबंध में अंतिम समय में कोई निर्देश जारी नहीं करना चाहती है। पीठ ने कहा स्थापित प्रथा, प्रक्रियाओं और कानून के अनुसार मतगणना को चलने दें।

पीठ का यह फैसला तब आया जब दोपहर में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पीठ से कहा कि वह वीवीपैट सत्यापन के संबंध में फैसले का पालन कर रहा है।

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English summary
Supreme Court refuses urgent hearing on petition for VVPAT verification before counting of votes
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