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Linking Aadhaar with Voter ID: SC से सुरजेवाला को झटका, याचिका पर सुनवाई से इनकार, कहा- हाई कोर्ट जाएं

ई दिल्ली, 25 जुलाई: केंद्र सरकार के आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कराने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने याचिका दायर की, जिस पर सोमवार को अदालत ने विचार करते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका पर अदलात ने कांग्रेस नेता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है।

randeep surjewala

कोर्ट ने कहा- इसके लिए कि वे हाई कोर्ट जाएं

दरअसल, सरकार ने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करना अनिवार्य कर दिया, जिस पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी, जिस पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इसके लिए कि वे हाई कोर्ट जाएं, मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। जिसके बाद कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका वापस ले ली।

कोर्ट ने अपने आदेश में जानिए क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सुरजेवाला को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। बेंच ने अपने आदेश में कहा, 'क्योंकि जनहित याचिका याचिकाकर्ता चुनाव कानून संशोधन अधिनियम की धारा 4 और 5 की वैधता को चुनौती देता है, इसलिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय हाई कोर्ट के समक्ष है। हम अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता देते हैं।'

रणदीप सुरजेवाला की याचिका

सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पहचान कार्ड के डेटा को आधार से जोड़ने से नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है और यह असंवैधानिक है साथ ही संविधान के विपरीत है। अपनी याचिका में सुरजेवाला ने कहा कि आधार और मतदाता पहचान पत्र का लिंक पूरी तरह से "तर्कहीन" है क्योंकि आक्षेपित संशोधन दो पूरी तरह से अलग दस्तावेजों को जोड़ने का इरादा रखता है। आधार कार्ड निवास का प्रमाण है और ईपीआईसी/वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण है।

याचिका में बताया गया है कि आधार को इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र डेटा के साथ जोड़ने से मतदाताओं का व्यक्तिगत और निजी डेटा एक वैधानिक प्राधिकरण को उपलब्ध होगी यानि मतदाताओं को अब निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपने आधार की डिटेल देनी होगा।

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