हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा- राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाइए, समय आने पर देंगे दखल

नई दिल्ली, 11 फरवरी। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुनाते हुए कहा था कि जबतक मामले की सुनवाई चल रही है छात्र धार्मिक पोशाक पहनकर कॉलेज नहीं जाएं। कोर्ट के इस फैसले खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है, साथ ही हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई पर हमारी नजर है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं बनाएं, इस मामले पर सही समय पर हस्तक्षेप किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर आपात सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

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    बता दें कि कर्नाटक में एक लड़की ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी और गुरुवार को कर्नाटक के अंतरिम फैसले को चुनौती दी थी। इस मामले पर चीफ जस्टिस एनवी रमण ने आपात सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट की इस टिप्पणी पर जब वकील ने कहा कि इस फैसले के बड़े स्तर पर प्रभाव हो सकते हैं, छात्राएं सिर पर स्कार्फ पिछले 10 साल से पहन रही हैं, इसके बाद भी चीफ जस्टिस अपने बात पर अडिग रहे और कहा कि सही समय आने पर देंगे दखल।

    चीफ जस्टिस ने कहा कि कृपया इसे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नहीं करें, हमे पता है क्या हो रहा है। इसके बारे में सोचिए, क्या यह सही है कि इस मसले को दिल्ली लाया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम इसकी रक्षा करेंगे। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद के चलते कई स्कूलों और कॉलेज को बंद कर दिया गया है। दरअसल कर्नाटक के उडुपी में एक शिक्षण संस्थान के भीतर हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ था और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था जोकि कई कॉलेज में चल रहा है।

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