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परमबीर सिंह की याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट जाने को कहा

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है। जिसके बाद परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। उन्होंने कहा है कि अब वो वो बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी देंगे। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी।

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Parambir Singh की याचिका पर सुनवाई से Supreme Court का इनकार, जानें क्या कहा ? | वनइंडिया हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने बुधवार को परमबीर सिंह की याचिका पर कहा, मामला बेहद गंभीर है। दोनों और से ही कई तरह की बातें हो रही हैं। हम चाहते हैं कि आप हाईकोर्ट में याचिका लगाएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहेंगे कल ही हाईकोर्ट में ये मामला सुना जाए।

परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री पर अनिल देशमुख पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कुछ पुलिस अफसरों को मुंबई से हर महीने 100 करोड़ की वसूली करने का लक्ष्य दिया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में उन्होंने मांग की थी कि इस आरोप की जांच सीबीआई से कराई जाए। वहीं उन्होंने खुद का तबादला मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से होमगार्ड डिपार्टमेंट में किए जाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को गलत बताते हुए इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल से इनकार के बाद वो बॉम्बे हाईकोर्ट जा रहे हैं।

क्या है मामला

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में परमबीर सिंह को मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर होमगार्ड डिपार्टमेंट में डीजी बनाया है। जिसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी महाराष्ट्र के सीएम को लिखी है। जिसमें उन्होंने कहा है कि गृहमंत्री अनिल देशमुख भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने सचिन वाजे को मुंबई से 100 करोड़ी की उगाही हर महीने करने का लक्ष्य भी दिया था।

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English summary
Supreme Court refuses to entertain the plea of former Mumbai Police chief Param Bir Singh asks him to approach High Court
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