अरुणाचल के पूर्व CM कलिखो पुल की मौत की जांच वाली याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार

नई दिल्ली, अप्रैल 29। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कलिखो पुल की मौत की जांच की मांग करने वाली एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कलिखो पुल की 2016 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता एनजीओ को याचिका वापस लेने और कानून में उपलब्ध दूसरे उपायों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी।

Supreme Court

जनहित याचिका सोशल विजिलेंस टीम नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने दायर की थी।

कलिखो पुलिस 9 अगस्त 2016 को अपने कमरे में पंखे से लटके मिले थे। उनका शव उसी आवास में मिला जो सीएम के रूप में उन्हें मिला हुआ था।

पुल कांग्रेस से बगावत करके 19 फरवरी 2016 को बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बने थे लेकिन ज्यादा दिन पद पर रह न सके। 13 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरकार को अंवैधानिक बताते हुए नबाम तुकी की कांग्रेस सरकार को बहाल करने का आदेश दे दिया था। इसके कुछ समय बाद ही 9 अगस्त को उनकी संदिग्द परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

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