तीन तलाक वैध या अवैध, कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
नई दिल्ली। तीन तलााक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुबह 10.30 बजे अपना फैसला सुना सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ऐतिहासिक फैसला सुना सकती है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया जिसमें तीन तलाक पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो तीन तलाक की प्रथा को वैध नहीं मानते हैं और उसे जारी रखने के पक्ष में नहीं है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जे. एस. खेहर, जस्टिस कुरियन जोसफ, जस्टिस आर. एफ. नरीमन, जस्टिस यू. यू. ललित और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की संवैधानिक बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट में चल ही सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक को खत्म कर देती है तो केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय के बीच शादी और तलाक के अलग कानून लाएगी। तीन तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 मई से 18 मई तक सुनवाई चली थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।