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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका पर की सुनवाई, मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक से इनकार

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नई दिल्ली, मई 3: मद्रास हाईकोर्ट की कोरोना को लेकर सख्त फटकार और टिप्पणियों के खिलाफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई की। अपनी याचिका में ईसी ने मद्रास हाईकोर्ट की अपमानजनक टिप्पणी को हटाने की मांग की है, जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऐसी संवेदनशील स्थिति के दौरान उच्च न्यायालयों को संयम बरतने के लिए नहीं कह सकता। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालयों को 'निरुत्साहित' नहीं करना चाहती, क्योंकि वे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आधार हैं।

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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह संवैधानिक संस्था मद्रास हाई कोर्ट की 'टिप्पणियों' से बहुत आहत है। मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया था। साथ हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग पर "सबसे गैरजिम्मेदार संस्था" होने के लिए "हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए।" चुनाव आयोग ने अदालत से कहा कि मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर मीडिया में लगातार चर्चा हो रही है।

कोरोना की दूसरी लहर के लिए केवल चुनाव आयोग जिम्मेदार, अधिकारियों पर दर्ज हो हत्या का केस- मद्रास हाई कोर्टकोरोना की दूसरी लहर के लिए केवल चुनाव आयोग जिम्मेदार, अधिकारियों पर दर्ज हो हत्या का केस- मद्रास हाई कोर्ट

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मीडिया को अदालती टिप्पणियों पर रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकता। साथ ही बताया कि मीडिया लोकतंत्र में एक शक्तिशाली प्रहरी है और इसे उच्च न्यायालयों में चर्चा की रिपोर्टिंग से रोका नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी से आयोग को यह बताने के लिए कहा कि मद्रास एचसी का प्रयास किसी संस्थान को कम दिखाने का नहीं था। अदालत ने कहा कि वह गुरुवार को याचिका पर अपना आदेश सुनाएगी।

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English summary
supreme court plea on election commissions madras high court comments
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