सुप्रीम कोर्ट का उन्नाव रेप पीड़िता को एम्स शिफ्ट करने का आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव की रेप पीड़िता को दिल्ली के एम्स में शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। सड़क हादसे में बुरी तरह से जख्मी लड़की का लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल अस्पताल में बीते आठ दिन से इलाज चल रहा है। पीड़िता की हालत में बहुत सुधार नहीं है और अभी भी वो वेंटिलेटर पर है। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई उत्तर प्रदेश से दिल्ली शिफ़्ट किए जाने और सुनवाई 45 दिनों में पूरा करने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने को भी कहा है।

Supreme Court orders shifting the Unnao rape survivor to AIIMS Delhi

28 जुलाई को रायबरेली में उन्नाव गैंगरेप पीड़िता का एक्सीडेंट हो गया था। इसमें पीड़िता का परिवार की दो महिलाओं की मौत हो गई जबकि पीड़िता और वकील को गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। एक्सीडेंट कराने का आरोप विधायक कुलदीप सेंगर पर है, जो पीड़िता से रेप के केस में जेल में बंद है।

उन्नाव की लड़की ने 2017 में बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। लड़की के सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश किए जाने के बाद यह मामला प्रकाश में आया था। जिसके बाद सेंगर को गिरफ्तार किया गया था। तब से सेंगर जेल में है। इस मामले में नया मोड़ इस बीचे रविवार को आया जब पीड़िता अपने वकील और परिवार के लोगों के साथ रायबरेली जा रही थी। इसी दौरान उसकी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई, वहीं पीड़िता और वकील का गंभीर रूप से जख्मी हो गए पीड़िता के परिवार ने सेंगर पर ये हमला करवाने का आरोप लगाया है। सेंगर और दस अन्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है।

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