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जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के वक्फ कानून के फैसले और मान्यता रद्द करने के मुद्दों पर चिंता व्यक्त की

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद, वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की कुछ धाराओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। संगठन ने अंतरिम राहत का स्वागत किया, लेकिन पूरी तरह से कानून पर रोक लगाने से अदालत के इनकार पर असंतोष व्यक्त किया। यह अधिनियम, जिसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की सहमति मिली और 8 अप्रैल को अधिसूचित किया गया, संसद में पारित होने के बाद से ही विवादास्पद रहा है।

 जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने वक्फ के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने नए वक्फ कानून की आलोचना करते हुए इसे संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। उन्होंने एक दमनकारी क़ानून करार देते हुए इसे निरस्त करने के लिए कानूनी प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया। मदनी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानून संविधान द्वारा गारंटीकृत अल्पसंख्यकों के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश

सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश ने वक्फ संशोधन अधिनियम के कई प्रमुख पहलुओं पर रोक लगा दी। इनमें एक खंड भी शामिल है जिसके अनुसार, वक्फ के रूप में संपत्ति समर्पित करने से पहले व्यक्तियों को पांच साल तक इस्लाम का पालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने वक्फ संपत्ति की स्थिति का न्यायनिर्णयन करने के लिए कलेक्टरों को दिए गए अधिकारों को रोक दिया और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम भागीदारी को सीमित कर दिया।

न्यायिक तर्क

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि जब तक असाधारण मामलों में अन्यथा साबित न हो जाए, तब तक क़ानून को संवैधानिक माना जाता है। अदालत ने पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं पाया, लेकिन विशिष्ट धाराओं को चुनौती देने की बात स्वीकार की। यह निर्णय विधायी हस्तक्षेप के प्रति एक सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की प्रतिक्रियाएँ

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के एक अन्य गुट का नेतृत्व करने वाले मौलाना महमूद मदनी ने अदालत के फैसले पर आंशिक संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" इस्लामी कानून के लिए आधारभूत है और एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है। पूर्व राज्यसभा सदस्य ने कहा कि हालांकि कुछ राहत मिली, लेकिन मुख्य मुद्दे बने हुए हैं।

विधायी पृष्ठभूमि

वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्रमशः 3 और 4 अप्रैल को पारित किया गया था। इसका उद्देश्य वक्फ प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करना था, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कथित अतिक्रमण के लिए इसकी आलोचना की गई। अधिनियम के कार्यान्वयन का विभिन्न क्षेत्रों से कानूनी चुनौतियों के साथ सामना हुआ है।

चल रही कानूनी कार्यवाही भारत में धार्मिक कानूनों और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी जटिलताओं को रेखांकित करती है। बहस जारी रहने के साथ, हितधारक आगे की न्यायिक समीक्षा और संभावित विधायी समायोजन का इंतजार कर रहे हैं।

With inputs from PTI

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