विदेश में NEET का परीक्षा केंद्र बनाने की मांग SC में खारिज, क्वारंटीन में भी नहीं मिलेगी छूट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को NEET परीक्षा को लेकर दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विदेश में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही विदेश में फंसे छात्रों को 'वंदे भारत मिशन' के तहत चल रही विशेष उड़ानों से भारत आने को कहा। इसके अलावा कोर्ट ने क्वारंटीन के नियमों में छूट देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले एक दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
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दरअसल खाड़ी देश के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। जिसमें खाड़ी देशों में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि खाड़ी देशों में रह रहे करीब 4000 छात्र इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे। लॉकडाउन और कोरोना की पाबंदियों की वजह से वो भारत आने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ये परीक्षा ऑनलाइन करवाई जाए या फिर खाड़ी देशों में इसके सेंटर बनाए जाएं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सभी मांगों को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो विदेश में परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति नहीं देंगे। छात्र वंदे भारत मिशन के तहत चल रही उड़ानों से देश वापस आएं और परीक्षा में शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप संबंधित मंत्रालय को ये सूचित कर दें कि इन छात्रों को वापस आने की इजाजत दी जाए। इस दौरान क्वांरटीन नियमों में भी छूट देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट के मुताबिक अगर छात्र या याचिकाकर्ता चाहें तो छूट के लिए राज्य के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट ने सरकार को सलाह देते हुए कहा कि अगर JEE परीक्षा ऑनलाइन हो सकती है, तो उन्हें नीट को भी अगले साल से ऑनलाइन करवाने पर विचार करना चाहिए।












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