'दहेज नहीं मांगा, फिर भी क्रूरता', Supreme Court ने 498A के केस को लेकर सुनाया बड़ा फैसला
Supreme Court on 498A Case: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत क्रूरता का मामला दहेज की मांग के बिना भी बन सकता है। यह प्रावधान 1983 में विवाहित महिलाओं को उनके पति और ससुराल वालों द्वारा की जाने वाली क्रूरता से बचाने के लिए लागू किया गया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी. वारले की पीठ ने कहा कि इस धारा का उद्देश्य महिलाओं को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से बचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि दहेज से संबंधित मांगें क्रूरता को परिभाषित करने के लिए अनिवार्य नहीं हैं।
धारा 498ए का उद्देश्य
इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य विवाहित महिलाओं को उनके पति या ससुराल वालों द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें संपत्ति या मूल्यवान वस्तुओं की गैरकानूनी मांगों से संबंधित उत्पीड़न भी शामिल है, चाहे वह दहेज से जुड़ा हो या नहीं।
अदालत ने क्रूरता को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली, ऐसा आचरण जो जानबूझकर गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाने के लिए किया गया हो। दूसरी, किसी महिला या उसके परिवार को गैरकानूनी मांग पूरी करने के लिए मजबूर करने का प्रयास।
सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में संसद द्वारा इस प्रावधान को पेश करने के पीछे के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उस समय देश में दहेज से संबंधित मौतों की संख्या बढ़ रही थी। इसे विवाहित महिलाओं के साथ होने वाली क्रूरता रोकने के लिए एक आवश्यक कदम बताया गया था।
यह प्रावधान न केवल दहेज मामलों बल्कि शादीशुदा जीवन में महिलाओं के साथ होने वाले अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार को भी संबोधित करता है। अदालत ने जोर देकर कहा कि यह धारा महिलाओं को शादी के भीतर विभिन्न प्रकार की क्रूरता से बचाने में सहायक है।
हाल ही में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक मामले में दहेज की मांग न होने पर प्राथमिकी रद्द कर दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की अपील पर विचार करते हुए इस फैसले को पलट दिया और स्पष्ट किया कि दहेज की मांग न होने पर भी क्रूरता का मामला बन सकता है।
इस निर्णय ने धारा 498ए की व्यापक व्याख्या को मजबूत किया है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह प्रावधान दहेज की मांगों से स्वतंत्र रूप से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य विवाहित महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना और उन्हें उत्पीड़न से बचाना है।












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