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कर्नाटक के 17 अयोग्‍य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का विधानसभा स्पीकर को नोटिस

नई दिल्ली। कर्नाटक के 17 अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बुधवार (25 जुलाई) को फिर से सुनवाई करेगा। अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर उपचुनाव लड़ने की इजाजत दिए जाने की मांग की है। इस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने कर्नाटक विधानसभा स्पीकर को नोटिस भेजा है। कर्नाटक में 21 अक्टूबर को उपचुनाव होना है।

Supreme Court notice to Karnataka Assembly Speaker plea of 17 disqualified MLAs

कर्नाटक के अयोग्य विधायकों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उपचुनाव रोकने की भी मांग की है। अयोग्य विधायकों की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि इन सीटों पर उपचुनाव को फिलहाल रोका जाए, अयोग्य विधायकों की याचिका पर फैसला होने के बाद चुनाव हो।

कांग्रेस और जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) के बागी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। ये विधायक अपना इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 14 महीने पुरानी गठबंधन सरकार गिर गई थी। विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत से एक दिन पहले अयोग्य घोषित कर दिया था। चुनाव आयोग ने इन सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। उपचुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी गई है। ये अयोग्य विधायक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इस पर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

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