अवमानना याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस, 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी की ओर से राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी 'चौकीदार चोर है' को लेकर दायर अवमानना याचिका पर कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। ये अवमानना याचिका बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दायर की है। सर्वोच्च अदालत ने नोटिस जारी करने के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। राहुल गांधी को सोमवार से पहले सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अप्रैल (सोमवार) की तारीख तय की है।

सोमवार से पहले राहुल गांधी को देना होगा जवाब, 22 को अगली सुनवाई

सोमवार से पहले राहुल गांधी को देना होगा जवाब, 22 को अगली सुनवाई

राहुल गांधी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, "कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरह से पेश करने का आरोप है। इसी को लेकर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की याचिका दायर की है। मीनाक्षी लेखी ने याचिका में कहा कि राहुल गांधी अपने व्यक्तिगत बयान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तौर पर पेश कर रहे हैं।

राहुल गांधी के खिलाफ मीनाक्षी लेखी ने दायर की है अवमानना याचिका

राहुल गांधी के खिलाफ मीनाक्षी लेखी ने दायर की है अवमानना याचिका

बता दें कि 10 अप्रैल (बुधवार) को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अहम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने राफेल मामले पर आदेश में सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने तीन दस्तावेजों को सबूत के तौर पर मानते हुए पुनर्विचार याचिका पर आगे सुनवाई की बात कही थी।

क्या कहा था राहुल गांधी ने?

क्या कहा था राहुल गांधी ने?

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने एक मत से फैसला देते हुए कहा था कि जो नए दस्तावेज पब्लिक डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मान लिया है कि 'चौकीदार चोर है'।

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