अडानी-हिंडनबर्ग विवाद: SC ने SEBI को जांच के लिए 3 महीने का वक्त दिया, 14 अगस्त को सौंपनी है रिपोर्ट
Adani-Hindenburg Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच करने के लिए तीन महीने दिए हैं। उसके बाद रिपोर्ट सौंपनी होगी।

Adani-Hindenburg Controversy: अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को तीन महीने का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेबी को अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी के ग्रुप के खिलाफ शॉर्टसेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा 'बेशर्म स्टॉक हेरफेर' और 'लेखांकन धोखाधड़ी' के आरोपों की जांच पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का समय दिया।
मीडिया रिपोटस के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को करेगी।
ये है पूरा मामला
अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले ग्रुप पर दशकों के दौरान बेशर्म स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया था। रिपोर्ट के बाद, अडानी समूह के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। मार्च में उनकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से मामले की जांच करने को कहा गया।
Supreme Court grants an extension of time for three months to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to conduct a probe into Hindenburg report against Adani group pic.twitter.com/ajLQeAmFKv
— ANI (@ANI) May 17, 2023
6 महीने का वक्त मांगा, मिले सिर्फ 3 माह
आपको बता दें कि बीते दिनों सेबी ने आरोपों की जांच पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से छह महीने का और समय मांगा था। सप्ताह के शुरू में विस्तार से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम अभी 6 महीने का समय नहीं दे सकते। काम में थोड़ी तत्परता बरतने की जरूरत है। एक साथ एक टीम रखो। हम अगस्त के मध्य में मामले को सूचीबद्ध कर सकते हैं और उसके बाद रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। न्यूनतम समय के रूप में 6 महीने नहीं दिए जा सकते हैं। सेबी अनिश्चित काल के लिए लंबी अवधि नहीं ले सकता है और हम उन्हें 3 महीने का समय देंगे।












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