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जेल के बाहर अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते हैं ये काम, SC ने इन शर्तों पर दी अग्रिम जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। लेकिन कोर्ट ने जमानत के साथ ही कुछ शर्ते भी रखी हैं, जिसका पालन केजरीवाल को करना होगा।

अरविंद केजरीवाल को 50 हजार रुपए की राशि का जमानत बांड भरना होगा। इसके साथ ही जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए इतनी राशि की जमा करनी होगी और इतनी ही राशि का बॉन्ड भी भरना होगा।

Arvind Kejriwal

इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है उससे बाध्य होंगे कि वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर तबतक साइन नहीं करेंगे जबतक यह काफी आवश्यक ना हो और इसके साथ ही इसकी दिल्ली के एलजी से इसके लिए क्लीयरेंस लेना जरूरी हो।

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस मामले में जांच चल रही है वह इस मामले में कोई बयान नहीं देंगे, वह किसी भी गवाह के साथ बात नहीं करेंगे और ना ही इस मामले से जुड़ी फाइलों को देखेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अंतरिम जमानत को विचारों की अभिव्यक्ति के तौर पर नहीं देखा जाएगा। उनके खिलाफ जो मामला चल रहा है उसपर अपनी राय नहीं देंगे, जोकि कोर्ट में विचाराधीन है।

अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वह एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है उनके खिलाफ संगीन आरोप हैं, लेकिन वह दोषी साबित नहीं हुए हैं। उनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वह समाज के लिए खतरा नहीं हैं।

बता दें कि ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस बात का विरोध किया कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अग्रिम जमानत दी जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह का पूर्व में कोई उदाहरण नहीं है।

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