दिल्ली शराब नीति घोटाला: "बिना ट्रायल लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते", SC ने बेनॉय बाबू को दी बेल
Supreme Court grants bail to delhi liquor scam accused: दिल्ली शराब पॉलिसी केस के मुख्य आरोपी और शराब कंपनी पेरनोड रिकार्ड के अधिकारी बेनॉय बाबू को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। उत्पाद शुल्क नीति मामले के आरोपी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल से पहले इतने लंबे समय तक लोगों को जेल में नहीं रखा जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा, "आप मुकदमे से पहले लोगों को इतने लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते।"

आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने बेनॉय बाबू को 10 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में था। शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसियों की दलीलों में विसंगतियों पर भी गौर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जो आरोप लगा रहा है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जो आरोप लगा रहा है, उसके बीच विरोधाभास दिख रहा है।
सर्वोच्य अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा, "यह उचित नहीं है। हमें नहीं पता कि यह मामला कैसे आगे बढ़ेगा।" दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेनॉय बाबू को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम चिकित्सा जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिसके दो दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से बेनॉय बाबू को राहत मिली है।
अदालत ने कहा कि मेडिकल आधार पर 4.5 महीने की अंतरिम जमानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है और आरोपी एक गंभीर मामले में हिरासत में है। अदालत ने माना था कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं कर सकती है और बेनॉय बाबू की नियमित जमानत याचिका न केवल राउज एवेन्यू अदालत बल्कि उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दी गई है।
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