SC का बड़ा फैसला, मतदाताओं को मिला किसी को भी वोट ना देने का अधिकार

Supreme Court
नयी दिल्‍ली (ब्‍यूरो)। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम मतदाताओं को एक बड़ा अधिकार दिया है जिसका इस्‍ताल सारे चुनावी समीकरणों को बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इवीएम (इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीन ) में इस बार से कोई नहीं का विकल्प रहेगा। इसका सीधा मतलब हुआ कि अगर कोई मतदाता किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं करना चाहता है तो कोई नहीं का विकल्प चुन सकता है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद सभी राजनीतिक दल एक होकर इस निर्णय में अड़ंगा लगा सकती है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि कोर्ट ने फैसले में कोई समय सीमा निर्धारित की है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को अध्यादेश लाकर रद्द किया जा सकता है।

वहीं आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्‍वागत किया है। आम आदमी पार्टी के संस्‍थापक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई पार्टी इस फैसले का विरोध करती है तो उसे बेनकाब किया जायेगा। मालूम हो कि समाजसेवी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल काफी पहले से 'राइट टू रिजेक्ट' की मांग करते रहे हैं।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+