क्विक अलर्ट के लिए
अभी सब्सक्राइव करें  
क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

SC का बड़ा फैसला, मतदाताओं को मिला किसी को भी वोट ना देने का अधिकार

Google Oneindia News

Supreme Court
नयी दिल्‍ली (ब्‍यूरो)। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम मतदाताओं को एक बड़ा अधिकार दिया है जिसका इस्‍ताल सारे चुनावी समीकरणों को बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इवीएम (इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीन ) में इस बार से कोई नहीं का विकल्प रहेगा। इसका सीधा मतलब हुआ कि अगर कोई मतदाता किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं करना चाहता है तो कोई नहीं का विकल्प चुन सकता है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद सभी राजनीतिक दल एक होकर इस निर्णय में अड़ंगा लगा सकती है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि कोर्ट ने फैसले में कोई समय सीमा निर्धारित की है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को अध्यादेश लाकर रद्द किया जा सकता है।

वहीं आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्‍वागत किया है। आम आदमी पार्टी के संस्‍थापक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई पार्टी इस फैसले का विरोध करती है तो उसे बेनकाब किया जायेगा। मालूम हो कि समाजसेवी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल काफी पहले से 'राइट टू रिजेक्ट' की मांग करते रहे हैं।

Comments
English summary
The Supreme Court has directed the Election Commission to provide a button on voting machines to allow voters to reject all candidates contesting an election in a constituency.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X