मालेगांव ब्लास्ट में प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
नई दिल्ली। मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पर मकोका के तहत आरोप प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि मकाको हटाने के लिए निचली अदालत में अपील की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साध्वी प्रज्ञा और श्रीकांत पुरोहित के आरोप साबित नहीं होते हैं। ऐसे में दोनों ही आरोपी निचली अदालत में अपनी जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। वहीं प्रज्ञा और पुरोहित सहित 6 अन्य आरोपियों को भी कोर्ट ने राहत ।दी है
कोर्ट ने कहा है कि मामले में मकोका के तहत आरोपियों पर आरोप साबित नहीं होते हैं। ऐशे में निचली अदालत को इन आरोपियों पर से मकोका हटाने सहित जमानत याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए।
उल्लेखनीय है 2006 मालेगांव ब्लास्ट के आरोप में साध्वी प्रज्ञा सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस ब्लास्ट में छह लोगों की मौत हो गई थी।












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