सुप्रीम कोर्ट ने दी आम्रपाली हाउसिंग प्रोजेक्ट में घर खरीदारों को बड़ी राहत, EMI चूकने पर नहीं लगेगी पेनल्टी
नई दिल्ली, 19 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर (Amrapali Group) के हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट और प्रॉपर्टी खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद करीब 10 हजार होमबायर्स ने सुकून की सांस ली। कोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में निर्देश दिया है कि EMI बाउंस होने पर जुर्माना नहीं लगेगा। अदालत ने बैंकों को बकाया कर्ज वाले आम्रपाली घर खरीदारों (Amrapali homebuyers) के खिलाफ जुर्माना माफ करने और उनके खातों का मानकीकरण (standardization) करने का आदेश दिया है।

जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिपाठी की बेंच ने सोमवार को मकान खरीदारों को राहत और हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराने के आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। जुलाई 2019 में अदालत ने कंपनी के पूर्व निदेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर होमबॉयर्स के पैसे के डायवर्जन के बाद आम्रपाली समूह के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया था।
बेंच ने वकील एमएल लाहोटी की ओर से पेश किए एक नोट पर भरोसा किया, जो आम्रपाली ग्रुप और होमबायर्स के बीच हुए एमओयू को दिखाता है। समझौते में कहा गया कि यह सहमति हुई थी कि 18 महीने तक या कब्जे (possession) की सूचना की तारीख तक, जो भी पहले हो होमबॉयर द्वारा कोई पूर्व-ईएमआई देय नहीं होगा। बेंच ने अपने आदेश में कहा, 'बैंकों द्वारा घर खरीदारों से कोई जुर्माना नहीं वसूला जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट बिल्डर की ओर से था न कि खरीदारों द्वारा।' कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि घर का पजेशन मिलने के बाद ही बैंक कर्ज वसूली शुरू करेंगे। इस फैसले के बाद करीब 10 हजार घर खरीदारों को राहत की सांस मिली है।
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