सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर दी राहत, फैसला आने तक आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जरूरी सेवाओं को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक आपको अपने बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर जैसी आवश्यक सेवाओं को 31 मार्च कर आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी है।

बढ़ी आधार लिंकिंग की तारीख
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वो आधार को अनिवार्य करने पर अड़ी नहीं रह सकती । कोर्ट ने आधार मामले में फैसला आने तक आधार लिंक कराने की तारीख को बढ़ा दी है।पांच जजों की बेंच ने आधार लिंकिंग पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए इसकी डेडलाइन को अनिश्चचकाल के लिए बढ़ा दिया है।

फैसला आने तक डेडलाइन बढ़ी
बेंच की अगुवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे थे। बेंच ने कहा कि सरकार जरूरी सेवाओं को आधार से लिंक करने के लिए इस तरह से अड़ी नहीं रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले में फैसला नहीं आ जाता आधार लिंकिंग की डेडलाइन निर्धारित नहीं की जाएगी।

31 मार्च थी अंतिम तारीख
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जब तक आधार मामले पर फैसला नहीं आ जाता, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर की आधार लिकिंग की समयसीमा को निर्धारित नहीं की जाएगी। जजों की बेंच ने कहा कि सरकार अनिवार्य आधार के लिए जोर नहीं डाल सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और जरूरी सेवाओं को आधार से लिंक करने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च निर्धारित की थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब इसपर रोक लग गई है।












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