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सुप्रीम कोर्ट ने गौरी लंकेश हत्या मामले में आरोपी की जमानत रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने उनकी बड़ी बहन पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरोपी मोहन नायक को जमानत दे दी थी।

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और एस. सी. शर्मा की पीठ ने कहा कि नायक ने ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग किया है और कोई स्थगन नहीं मांगा है।

पीठ ने कहा, "इन परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।" कोर्ट ने निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट को परीक्षण जल्दी से पूरा करना चाहिए और सभी पक्षों को परीक्षण को जल्दी से पूरा करने के लिए सहयोग करना चाहिए।

पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि यदि नायक सहयोग करने में विफल रहता है, अनावश्यक स्थगन मांगता है, या किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो कर्नाटक राज्य या शिकायतकर्ता जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे किसी भी आवेदन पर उसकी योग्यता के आधार पर और कानून के अनुसार फैसला किया जाएगा।

कविता लंकेश ने 7 दिसंबर, 2023 को उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को सूचित किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अब तक 137 गवाहों की जांच की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, 137 गवाहों को हटा दिया गया है, और लगभग 150 और गवाहों को हटाए जाने की संभावना है। लगभग 100 गवाहों की जांच बाकी है।

गौरी लंकेश की 5 सितंबर, 2017 को बेंगलुरु में राजराजेश्वरी नगर स्थित उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह मामला भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा पर इसके प्रभाव के कारण काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है।

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