सुप्रीम कोर्ट ने रद् किए 214 कोल ब्लॉक्स अावंटन
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक अहम फैसले के तहत उन 214 कोल ब्लॉक्स आवंटन को रद्द कर दिया है जिन्हें अगस्त में अवैध ठहराया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्ष 1993 के बाद सरकार की ओर से किए गए सभी आवंटन मनमाने ढंग से किए गए। ऐसे में ये सभी आवंटन अवैध हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सिर्फ चार कोल ब्लाक्स ही ऐसी हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
यह 214 कोल ब्लॉक्स वे कोल ब्लॉक्स हैं जिन्हें वर्ष 1993 से वर्ष 2010 के बीच आवंटित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई प्राइवेट और सरकारी कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है।
सुप्रीम कोर्ट ने 36 स्क्रीनिंग कमेटियों की ओर से उस प्रक्रिया की आलोचना की है जिसके तहत इन ब्लॉक्स को आवंटित किया गया था। माना जा रहा है कि इस फैसले से करीब 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर असर पड़ सकता है।












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