सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह बिना जांच के डीएमके मंत्रियों के खिलाफ कोई भी मामला वापस न लेने की पुष्टि करे
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को यह आश्वासन देने का निर्देश दिया है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) पार्टी के किसी भी वर्तमान या पूर्व मंत्री या विधायक के खिलाफ आपराधिक मामले, अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद वापस नहीं लिए गए हैं। यह निर्देश न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ से आया है।

अदालत ने राज्य से एक जनहित याचिका (PIL) के जवाब में एक हलफनामा दाखिल करने का अनुरोध किया है, जिसमें वर्तमान मंत्रियों से जुड़े मुकदमों को तमिलनाडु से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई है। यह जनहित याचिका चेन्नई के वकील करुपैया गांधी द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि कुछ राज्य मंत्रियों और राजनेताओं के लिए अभियोजन स्वीकृतियाँ राजनीतिक प्रभाव के कारण रद्द कर दी गईं।
तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल अमित आनंद तिवारी को यह पुष्टि करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस बात पर स्पष्टता आवश्यक है कि क्या जांच पूरी होने से पहले कोई अभियोजन स्वीकृति वापस ली गई थी।
न्यायमूर्ति भुइयां ने टिप्पणी की कि यह मुद्दा केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में प्रचलित है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मुद्दों को संबोधित करने से व्यापक परिणाम हो सकते हैं। इसके बावजूद, अदालत ने एक हलफनामा दाखिल करने पर ज़ोर दिया जिसमें DMK मंत्रियों या विधायकों के खिलाफ वापस ली गई किसी भी स्वीकृति की अनुपस्थिति की पुष्टि की गई हो।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस नायडू ने कई ऐसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला जहां जांच पूरी होने से पहले स्वीकृतियाँ रद्द कर दी गईं। उन्होंने अदालत से कानूनी कार्यवाही में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखने का आग्रह किया।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर 17 सितंबर को आगे की सुनवाई निर्धारित की है। अक्टूबर 2023 में दायर याचिका में वर्तमान राज्य मंत्रियों और विधायकों से जुड़े मामलों और मुकदमों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। गांधी का तर्क है कि तमिलनाडु में वर्तमान अभियोजन राज्य के भीतर स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी नहीं देता है।
With inputs from PTI












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