सुप्रीम कोर्ट का सरकार को निर्देश, छह हफ्ते में बताएं कि गोरक्षकों की हिंसा को कैसा रोका जाए
नई दिल्ली। संसद में गाय के नाम पर देश में हिंसा को लेकर उठे सवाल के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि वे गोरक्षा के नाम पर हो रही इस प्रकार की हरकतों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती है। वहीं सरकार ने हिंसा का विरोध करते हुए कहा कि अगर कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो यह राज्य सरकारों का मामला है।

कोर्ट ने केंद्र को निर्देश देते हुए कहा है कि वे हलफनामा दायर कर बताए कि उन्होंने गाय के नाम पर हो रही इस प्रकार की हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए क्या किया है।
सुप्रीम कोर्ट देश भर में गोरक्षकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर सुनवाई कर रहा है। एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इन गोरक्षकों ने देश में अल्पसंख्यकों और दलित समुदायों के खिलाफ आतंक मचा रखा है।
गौरतलब है कि पिछल कई महिनों से देश में एक विशेष ग्रुप ने गाय रक्षा के नाम पर माहौल खराब कर रखा है। इसके खिलाफ मॉनसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की थी।












Click it and Unblock the Notifications