सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर केंद्र सरकार को दिया आदेश, 10 दिनों के अंदर दी जाए कीमतों की जानकारी
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह 10 दिनों के अंदर राफेल एयरक्राफ्ट से जुड़ी कीमतों और रणनीतिक जानकारियां एक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को मुहैया कराए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह राफेल डील से जुड़ी ऐसी जानकारियों को जो कानूनी हैं, उन्हें सार्वजनिक करे। साथ ही उन याचिकाकर्ताओं ने जिन्होंने मामले पर याचिका दायर की है, को ऑफसेट पाटर्नर के बारे में सूचनाएं दे। 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के विरोध को दरकिनार करते हुए, सरकार को राफेल डील के बारे में जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया था।

कीमत पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में सरकार से कहा था कि वह उन कदमों के बारे में बताए जिसके तहत फ्रांस से फाइटर जेट राफेल खरीदने की प्रक्रिया का फैसला किया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ माह से इस जेट को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है और विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर घोटाले का आरोप लगा रहा है।10 अक्टूबर को मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की बेंच ने कहा था कि केंद्र सरकार को जेट की कीमतों से जुड़े विषय पर जवाब नहीं देने की जरूरत नहीं है और न ही एयरक्राफ्ट की अनुकुलता को लेकर कोई सवाल किया जाएगा। बेंच ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को निर्देश दिया है कि 29 अक्टूबर तक उसे जेट खरीदने के फैसले की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाए। इसके बाद कोर्ट उन तरीकों का अध्ययन करेगी जिसके तहत फ्रांस के साथ सौदा हुआ और एक भारतीय कंपनी को ऑफसेट पार्टनर के तौर पर चुना गया।
इसके बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में तीन जजों की बेंच ने साफ कर दिया था कि ने कहा है कि इस संबंध में पहले से ही कई सारी याचिका है ऐसे में एक नई याचिका सुनने की क्या जरूरत है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को केंद्र सरकार ने फ्रांसीसी कंपनी डेसॉल्ट एविएशन से 36 राफले लड़ाकू विमानों की खरीद के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी कोर्ट को दी है।












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