कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की इजाजत
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कार्ति चिदंबरम को कुछ शर्तों के साथ ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन जाने की इजाजत दी। कार्ति चिदंबरम को ये मंजूरी 19 से 27 मई तक के लिए दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने के लिए शर्त लगाई है इस दौरान कार्ति किसी भी विदेशी बैंक में अपना कोई खाता नहीं खोल सकते हैं और न ही कोई बैंक खाता बंद कर सकते हैं।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय बैंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,''वह (कार्ति) कोई विदेशी बैंक में खाता नहीं खोलेंगे और न ही कोई खाता बंद करेंगे। साथ ही विदेश में किसी भी प्रॉपर्टी का सौदा नहीं करेंगे।''
शीर्ष अदालत ने कार्ति को लिखित में देने का आदेश देते हुए कहा कि वो लिखकर दें कि वो सभी शर्तों का पालन करेंगे और उसे अपनी उड़ानों और भारत लौटने की तारीख का पूरा ब्योरा देंगे।
अदालत ने कार्ति को ये भी कहा है कि कार्ति को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और भारत वापस आने के बाद अपना पासपोर्ट जांच एजेंसी, ईडी को लौटाना होगा।
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