कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की इजाजत
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कार्ति चिदंबरम को कुछ शर्तों के साथ ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन जाने की इजाजत दी। कार्ति चिदंबरम को ये मंजूरी 19 से 27 मई तक के लिए दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने के लिए शर्त लगाई है इस दौरान कार्ति किसी भी विदेशी बैंक में अपना कोई खाता नहीं खोल सकते हैं और न ही कोई बैंक खाता बंद कर सकते हैं।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय बैंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,''वह (कार्ति) कोई विदेशी बैंक में खाता नहीं खोलेंगे और न ही कोई खाता बंद करेंगे। साथ ही विदेश में किसी भी प्रॉपर्टी का सौदा नहीं करेंगे।''
Supreme Court allows Karti Chidambaram to travel to the UK, Germany and Spain from May 19 to 27, subject to certain conditions. (file pic) pic.twitter.com/em0paxrZAw
— ANI (@ANI) May 18, 2018
शीर्ष अदालत ने कार्ति को लिखित में देने का आदेश देते हुए कहा कि वो लिखकर दें कि वो सभी शर्तों का पालन करेंगे और उसे अपनी उड़ानों और भारत लौटने की तारीख का पूरा ब्योरा देंगे।
अदालत ने कार्ति को ये भी कहा है कि कार्ति को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और भारत वापस आने के बाद अपना पासपोर्ट जांच एजेंसी, ईडी को लौटाना होगा।
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