शहर के बीच से गुजरने वाले हाईवे के किनारे फिर से बिकेगी शराब
कोर्ट ने अपने फैसले पर समीक्षा करने सहमति दे दी है। इसके लिए संबंधित लोगों को समीक्षा याचिका दायर करनी होगी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शराब पर प्रतिबंध के मामले में हस्तक्षेप आवेदन को सुनने से मना कर दिया है जिसके बाद से शहर के बीच से गुजर रहे हाईवे पर शराब की दुकानें एक बार फिर से खुल सकेंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को हाईवे से 500 मीटर दूर शराब की दुकानें खोलने के आदेश पर राहत देते हुए शहर के बीच से गुजरने वाले हाईवे को इस सूची से बाहर कर दिया है। अब शहरी सीमा के बाहर पड़ने वाले हाईवे पर ही 500 मीटर के बाद शराब की दुकानें खुलेंगी।
इसके साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले पर समीक्षा करने सहमति दे दी है। इसके लिए संबंधित लोगों को समीक्षा याचिका दायर करनी होगी। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे शराब की दुकाने हटाने को लेकर कोर्ट ने कहा था कि लोगों की सेहत सबसे पहले है।
इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर रोक के आदेश की काट निकाल ली थी। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक ताजा अधिसूचना जारी करके इस केंद्र शासित प्रदेश के तहत आने वाले नेशनल हाईवे को प्रमुख जिला रोड (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड) घोषित कर दिया था। चंडीगढ़ प्रशासन के इस फैसले के बाद यहां से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे के किनारे स्थित शराब की दुकानें यथावत चलती रहेंगी।
शीर्ष अदालत के आदेशानुसार पहली अप्रैल से राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें हटाई गई हैं। अदालत में शाराब कारोबारियों की लगातार याचिकाएं पहुंच रही हैं।












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