लावण्या सुसाइड मामले में चल रही CBI जांच में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, तमिलनाडु DGP को भेजा नोटिस
नई दिल्ली, फरवरी 14। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु के डीजीपी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर एक नोटिस जारी किया है। इस याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने तंजावुर के एक स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा लावण्या की आत्महत्या के मामले में CBI जांच के आदेश दिए थे। डीजीपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सीबीआई की जांच जारी रहेगी, इस मामले को 'प्रतिष्ठा' का मुद्दा ना बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तमिलनाडु के डीजीपी को ही नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

तमिलनाडु DGP को नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने लावण्या सुसाइड मामले में चल रही CBI जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु के डीजीपी की ओर से मुकुल रोहतगी ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये जहर खाकर खुदकुशी करने का मामला है, लेकिन हाईकोर्ट इसमें लगातार आदेश दे रहा है। ये कोई धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, जो इसमें सीबीआई को जांच सौंपी जाए। आपको बता दें कि तमिलनाडु की पुलिस इस मामले को सीबीआई के हवाले किए जाने से खफा है।
तमिलनाडु पुलिस की ओर से दाखिल की गई याचिका पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि CBI जांच को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करके आप इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा ना बनाएं। कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को ये आदेश दिया है कि अभी तक जो भी सबूत इस मामले में इकट्ठा किए गए हैं, वो सीबीआई को सौंप दिए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यह भी स्पष्ट किया कि सीबीआई को जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों की भी जांच करनी चाहिए। SC ने कहा कि नोटिस 4 सप्ताह में वापस किया जा सकता है और कोई भी जवाबी हलफनामा और प्रत्युत्तर 2 सप्ताह के भीतर दायर किया जा सकता है।
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि 19 जनवरी को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित एक स्कूल के अंदर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की मौत हो गई थी। लावण्या की मौत को लेकर कहा जा रहा है कि उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। कथित तौर पर लावण्या ने बोर्डिंग स्कूल में खुद ही कीटनाशक पी लिया और बाद में उसे अस्पताल ले जाया जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में हॉस्टल की वॉर्डन को अरेस्ट किया गया था।
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