जयललिता मामले में बहस कर सकेंगे स्वामी, कर्नाटक HC ने दिया आदेश
बैंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के मामले में स्पेशल पब्लिक प्रवक्ता के तौर परप केस से जुड़ने का आदेश दे दिया है। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनायी गयी सजा के खिलाफ दायर अपील पर बहस करने की अनुमति मांगी है।

जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जे जयललिता द्वारा दायर अपील से संबंधित मामले में विशेष लोक अभियोजक की सहायता के लिए डॉ सुब्रमण्यम स्वामी की अनुमति दी है। हलांकि न्यायमूर्ति सी कुमारस्वामी ने खुद को इस मामले में दाखिल करते हुए स्वामी द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि इसी मामले में डीएमके नेता अंबाजहगन ने सरकारी वकील की सहायता के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।












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