क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

कोरोना से बेहाल राज्यों ने उठाए सख्त कदम, जानिए अपने स्टेट की नई कोविड गाइडलाइन

Google Oneindia News

नई दिल्ली, अप्रैल 20। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते कई राज्यों ने सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्ण लॉकडाउन के बाद अब अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हरकत में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और असम सहित कई राज्य सरकारों ने महामारी से निपटने के लिए 'लॉकडाउन' जैसे सख्त नियमों की घोषणा की है। इन कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए भारी जुर्माने के अलावा जेल जाने तक की नौबत आ सकती है।

States suffering from Corona have taken strict steps, know the new Covid Guidelines of your state

झारखंड
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन करने का निर्णय लिया है। इसके माध्यम से हम कोविड की चेन को तोड़ने में सफल होंगे। आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, उद्योग, निर्माण और खनन कार्य की गतिविधियां जारी रहेंगी।

Recommended Video

PM Modi address nation: PM Narendra Modi के संबोधन की बड़ी बातें | Coronavirus | वनइंडिया हिंदी

उत्तराखंड
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। सख्त नियमों के बावजूद लोग भीड़-भाड़ इलाकों में नजर आए। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से उत्तराखंड में 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया गया, 12वीं की परीक्षा भी टाल दी गई है। प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में विवाह समारोह में 200 नहीं केवल 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। साथ ही कोरोना से बचाव के नियमों को तोड़ने और मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि भी 300 रुपये से बढ़ा कर 500 रुपए कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग और परिवहन विभाग को सख़्त निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र और नई दिल्ली से लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएं। उत्तर प्रदेश में आज लागू लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए मुरादाबाद की सब्ज़ी मंडी पहुंचे। लोगों ने इस दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को लॉकडाउन लागू किया है। हालांकि प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन के फैसले पर रोक लगा दी गई है लेकिन वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है।

असम
असम सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को नए कोविड दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत केमिस्ट की दुकानों, मॉल्स की दुकानों, साप्ताहिक बाजारों को शाम 6 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, बाजार स्थान, अंतिम संस्कार, चाय बागानों और औद्योगिक इकाइयों में 20 से अधिक व्यक्तियों के उपस्थिति की अनुमति नहीं होगी। मंगलवार को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, यह प्रतिबंध 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।

जम्मू-कश्मीर
भारत का जन्नत कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर में भी कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 24 घंटों में 1500 से ज्यदा नए कोरोना मरीज सामने आने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में नाईट कर्फ्यू और बाजारों में 50 फीसदी दुकानों के खुलने और परिवहन की बसों को 50 फीसदी सीटिंग के साथ चलने के आदेश दिए गए हैं। रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, शॉपिंग माल में 50 फीसदी दुकाने ही खुलेंगी। यह फैसले 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।

तेलंगाना
तेलंगाना सरकार ने भी कोविड संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने के लिए आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। प्रशासन ने आज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। सरकार ने बताया के एक मई तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो और भी कडे़ फैसले लिए जा सकते हैं। नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं के परिचालन की छूट होगी वहीं बिना वजह घर से निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।

केरल
केरल में बीते सोमवार से ही नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, यह फैसला आज से लागू होगा। कोविड-19 के मामलों में तेज वृद्धि के मद्देनजर 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान राज्य में मॉल और सिनेमाघर शाम 7:30 बजे तक ही खुलेंगे। ट्यूशन और कोचिंग सेंटर केवल ऑनलाइन चलेंगे। सरकार के सभी विभागों में बैठकें और ट्रेनिंग कार्यक्रम ऑनलाइन होंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान गैर-जरूरी गतिविधियों और आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी।

यह भी पढ़ें: Video: भोजपुरी सिनेमा के लिए बुरी खबर, नहीं रहा ये दिग्गज गीतकार, खेसारी लाल ने दी फैंस को खबर

Comments
English summary
States suffering from Corona have taken strict steps, know the new Covid Guidelines of your state
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X