सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हुआ सोशल मीडिया-आधार लिंकिंग केस, जनवरी में होगी सुनवाई
नई दिल्ली। आधार कार्ड की बैंक खाते से लिंक करने की बात तो आप सबने सुनी होगी लेकिन आजकल अब सोशल मीडिय प्रोफाइल से आधार के इंटरलिंक की खबरे चर्चा में है। काफी समय से देश की विभिन्न हाईकोर्ट में पड़ी सोशल मीडिया से आधार लिंक करने की याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट से ट्रंसफर कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले की सुनवाई अगले वर्ष जनवरी से की जाएगी।

सरकार ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कहा कि, वह किसी भी नागरिक की निजता और गोपनियता पर हमला नहीं कर रहे बल्कि इनके आड़ में जिन आतंकवादियों को मदद मिल रही है हम उसे हटाना चाहते हैं। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा, गोपनीयता को राष्ट्रीय हित और संप्रभुता के साथ संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि इस मध्यस्थ का फायदा उठाकर आतंकवाद को फैलाया जा रहा है। बता दें, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई जल्दी करने पर जोर दिया था।
सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार कार्ड से जोड़ने पर लोगों की गोपनीयता पर खतरा बढ़ जाता है ऐसे में इस मामले को लेकर कई लोगों की अलग-अलग राय है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा इस समय हमें मालूम नहीं की इसपर हम फैसला ले सकते है या उच्चतम न्यायालय को लेना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट में सोशल मीडिया प्रोफाइल और आधार कार्ड लिंक कराने को लेकर याचिका दायर की गई थी।
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ऐसी ही याचिका मध्य प्रदेश और बॉम्बे हाईकोर्ट में भी में भी दायर की गई, इसके अलावा देश के कई हाईकोर्ट में ऐसी याचिकाएं सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में मामला ट्रांसफर होने के बाद न्यायालय ने केंद्र सरकार से भी इस सिलसिले में सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारें में जानकारी मांगी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने सुना है केंद्र सरकार सोशल मीडिया लिंकिंग को लेकर गाइडलाइन लेकर आ रही है। केंद्र सरकार को यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वह लोगों की निजता का भी ख्याल रखे।












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