फ्लाइट की तरह क्या ट्रेन में भी बैन है स्मोकिंग? तलब लगने पर भरना पड़ेगा जुर्माना? क्या कहता है रेलवे एक्ट
Smoking in Train: फ्लाइट में स्मोकिंग पूरी तरह से प्रतिबंध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में स्मोकिंग कर सकते हैं। पकड़े जाने पर कितना जुर्माना लगता है।

Smoking in Train: पिछले दिनों राजस्था के एक व्यक्ति फ्लाइट से यात्रा की। बेंगलुरू-अहमदाबाद के बीच चलने वाली अकासा फ्लाइट से सफर कर रहे थे। इस बीच उन्होंने विमान के टॉयलेट में बीड़ी जला दी। इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि वे पहली बार फ्लाइट से यात्रा की है। उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम आमतौर पर ट्रेन से सफर करते हैं, तो उसके टॉयलेट में बीड़ी-सिगरेट पीते थे।
ट्रेन के लिए क्या कहता है कानून
आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या चलती ट्रेन में आप स्मोकिंग कर सकते हैं? ट्रेन के टॉयलेट में भी बीड़ी-सिगरेट जला सकते हैं? प्लेन में तो आपको पता चल गया कि सिगरेट पीना मना है। इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। तो क्या ये सजा ट्रेन के लिए भी है? अगर ट्रेन में धूम्रपान करना मना है तो इसकी क्या सजा है? आइए बताते हैं क्या कहता है कानून...
चलती ट्रेन में नहीं कर सकते स्मोकिंग
सबसे पहले सवालों का जवाब ये है कि आप ट्रेन में भी धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। फ्लाइट्स की तरह आप ट्रेन में भी सिगरेट नहीं पी सकते हैं। रेलवे एक्ट के तहत ट्रेन में स्मोकिंग करना अपराध है। रेल के डिब्बे में स्मोकिंग करते पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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जीरो टॉलरेंस की नीति लागू
रेल के डिब्बे के अलावा आप टॉयलेट में भी सिगरेट नहीं पी सकते हैं। क्योंकि जलती हुई सिगरेट या माचिस की तीली फेंकने से आग लगने की अंदेशा रहती है। आग लगने पर भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए रेलवे जीरो टॉलरेंस की नीती को लागू किया है।
जुर्माना का प्रावधान
किसी तरह की बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिए रेलवे ने यह नियम लागू किया है। इसके लिए सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि न तो ट्रेन के डिब्बे में और ना ही टॉयलेट में सिगरेट-बीड़ी पी सकते हैं। अर्थात ट्रेन के अंदर आप धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।












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